SC/ST ऐक्ट पर सुप्रीम कोर्ट सुरक्षित रखा फैसला
नई दिल्ली ने एससी/एसटी (प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज) अमेंडमेंट ऐक्ट, 2018 को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर गुरुवार को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। संशोधित कानून के मुताबिक के तहत आरोपी को अग्रिम जमानत नहीं मिल सकती। हालांकि, इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने इशारा किया कि संशोधित कानून को बरकरार रखा जा सकता है। दरअसल, 2 याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर कहा था कि इस कानून का गलत इस्तेमाल हो रहा है। उनका कहना था कि शिकायत की जांच किए बिना गिरफ्तारी करना गलत है। साथ ही इस मामले में अग्रिम जमानत की सुविधा भी होनी चाहिए। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आरोपी की फौरन गिरफ्तारी के प्रावधान को बरकरार रखा जाएगा। साथ ही कोर्ट ने कहा कि अगर शिकायत में कोई कमी नजर आती है तो हाई कोर्ट आरोपी को अग्रिम जमानत दे सकेंगे। कोर्ट ने कहा कि अगर पहली नजर में यह लगता है कि शिकायत सही है तो फौरन गिरफ्तारी होनी चाहिए।
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SC/ST ऐक्ट पर सुप्रीम कोर्ट सुरक्षित रखा फैसला
Reviewed by Fast True News
on
October 03, 2019
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