INX: चिदंबरम की न्यायिक हिरासत 17 तक बढ़ी
नई दिल्ली INX मीडिया केस में पी चिदंबरम की न्यायिक हिरासत 17 अक्टूबर तक के लिए बढ़ा दी गई है। ने सीबीआई केस में आज सुनवाई करते हुए पूर्व वित्त मंत्री की न्यायिक हिरासत बढ़ाने का आदेश दिया। हालांकि, कोर्ट ने चिदंबरम के लिए घर से बना खाना लाने की इजाजत दे दी है। कोर्ट के आदेश के बाद तिहाड़ जेल में बंद चिदंबरम हर रोज दिन में एकबार घर का खाना खा सकते हैं। 21 अगस्त को गिरफ्तार हुए थे चिदंबरम चिदंबरम को सीबीआई ने 21 अगस्त को गिरफ्तार किया था। सीबीआई और ईडी ने आईएनएक्स मीडिया की प्रमोटर इंद्राणी मुखर्जी और उनके पति पीटर मुखर्जी के बयानों के आधार पर चिदंबरम पर शिकंजा कसा। जांच अभी जारी है और मामले में कई गड़बड़ियां पाई गई हैं। आरोप है कि आईएनएक्स मीडिया ग्रुप को 2007 में 305 करोड़ रुपये का विदेशी धन हासिल करने के लिए विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड की मंजूरी में अनियमितता बरती गई। उस दौरान पी चिदंबरम वित्त मंत्री थे। वह 5 सितंबर से ही तिहाड़ जेल में है। बता दें कि चिदंबरम ने जमानत के लिए आज सुप्रीम कोर्ट का भी रुख किया था लेकिन कोर्ट ने 30 सितंबर के हाई कोर्ट के आदेश को बरकरार रखते हुए अर्जी खारिज कर दी। हाई कोर्ट ने यह कहते हुए याचिका खारिज की कि अगर चिदंबरम के खिलाफ आरोप साबित हो जाता है तो विवाद हो सकता है। जमानत याचिका में दी गई यह दलील याचिका में कहा गया था कि चिदंबरम के देश छोड़ने का कोई खतरा नहीं है और अगर उन्हें जमानत दी जाती है तो वह किसी भी सबूत के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे। चिदंबरम को 21 अगस्त को उनके जोरबाग स्थित आवास से नाटकीय अंदाज में हिरासत में लिया गया था। हाई कोर्ट ने टिप्पणी की थी कि करप्शन मामले में चिदंपर किंगपिन लगते हैं। सीबीआई ने 15 मई 2017 को गलत तरीके से आईएनएक्स मीडिया को 305 करोड़ का फंड दिलाने का मामला दर्ज किया था। चिदंबरम यूपीए सरकार में 2004 से 2014 तक गृह मंत्री और वित्त मंत्री रहे। आरोप है कि उनकी जानकारी में ही यह काम हुआ।
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INX: चिदंबरम की न्यायिक हिरासत 17 तक बढ़ी
Reviewed by Fast True News
on
October 03, 2019
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