ads

सिर्फ गाली देने पर SC-ST ऐक्ट नहीं लगा सकते, सुप्रीम कोर्ट ने क्यों की यह टिप्पणी

सुप्रीम कोर्ट ने एससी/एसटी ऐक्ट के तहत मामला दर्ज किए जाने को लेकर महत्वपूर्ण टिप्पणी की है। शीर्ष अदालत ने कहा है कि SC/ST के खिलाफ अभद्र या अपमानजनक भाषा का उपयोग करना अपने आप में ऐक्ट के तहत केस दर्ज करने के लिए पर्याप्त नहीं है।

from India News: इंडिया न्यूज़, India News in Hindi, भारत समाचार, Bharat Samachar, Bharat News https://ift.tt/4CFaYG8
सिर्फ गाली देने पर SC-ST ऐक्ट नहीं लगा सकते, सुप्रीम कोर्ट ने क्यों की यह टिप्पणी सिर्फ गाली देने पर SC-ST ऐक्ट नहीं लगा सकते, सुप्रीम कोर्ट ने क्यों की यह टिप्पणी Reviewed by Fast True News on May 19, 2023 Rating: 5

No comments:

ads
Powered by Blogger.