सरकारी नौकरी में कम नंबर पाने वाले की नियुक्ति संविधान का उल्लंघन: सुप्रीम कोर्ट
नई दिल्ली सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकारी नौकरियों के लिए चयन योग्यता के आधार पर होना चाहिए और ज्यादा अंक प्राप्त करने वालों को नजरअंदाज कर कम योग्य को नियुक्त करना संविधान का उल्लंघन होगा। न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव और न्यायमूर्ति इंदिरा बनर्जी की पीठ ने यह टिप्पणी झारखंड हाईकोर्ट का फैसला बरकरार रखते हुए की। HC ने प्रशासन द्वारा अनियमितता में सुधार पर तैयार संशोधित चयन सूची के बाद मेरिट के आधार पर 43 व्यक्तियों को पुलिस उपनिरीक्षक पद पर नियुक्ति की अनुमति दी थी। झारखंड सरकार के गृह विभाग ने साल 2008 में पुलिस उपनिरीक्षक, अटेंडेंट और कंपनी कमांडर के पद के लिए विज्ञापन जारी किया था। अंतिम प्रकाशित सूची में 382 लोगों का चयन हुआ था लेकिन बाद में राज्य सरकार ने उच्च स्तरीय समिति का गठन चयन प्रक्रिया में अनियमितता की जांच करने के लिए किया। असफल अभ्यर्थियों ने झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की। हाईकोर्ट में याचिका लंबित रहने के दौरान मूल चयन सूची के आधार पर 42 उम्मीदवारों की नियुक्त कर दी गई। वहीं, झारखंड पुलिस महानिदेशक की अध्यक्षता वाली गठित समिति की अनुशंसा के आधार तैयार संशोधित सूची के आधार पर 43 लोगों की भी नियुक्ति की गई। हाईकोर्ट ने पाया कि 43 याचिकाकर्ता प्रशासन द्वारा चयन में की गई अनियमितता के लिए जिम्मेदार नहीं हैं और उनके खिलाफ धोखाधड़ी आदि के आरोप नहीं हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में हस्तक्षेप के लिए कुछ लोगों की अर्जी खारिज कर दी जिसमें कहा गया था कि विज्ञापन से परे जाकर नियुक्त करने का अधिकार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले हफ्ते आए फैसले में कहा, ‘इसमें कोई शक नहीं है कि सरकारी नौकरी पर नियुक्ति योग्यता के आधार पर होनी चाहिए। उन व्यक्तियों को नजरअंदाज कर जिन्हें अधिक अंक प्राप्त हुए और कम योग्य व्यक्ति की नियुक्ति करना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन होगा।’ अदालत ने 43 याचिकाकर्ताओं को मुख्य रूप से इस आधार पर राहत दी कि उनकी नियुक्ति पहले ही हो चुकी है और वे राज्य में कुछ समय से सेवा दे रहे हैं और उन्हें इस बात की सजा नहीं दी जा सकती जिसमें उनकी कोई गलती नहीं है।
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सरकारी नौकरी में कम नंबर पाने वाले की नियुक्ति संविधान का उल्लंघन: सुप्रीम कोर्ट
Reviewed by Fast True News
on
February 25, 2021
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