टाली गई EMI पर ब्याज लेने से बैंकों को नहीं रोका, सुप्रीम कोर्ट की केंद्र को कड़ी फटकार

नई दिल्ली ने ईएमआई बाद में चुकाने की सहूलियत देकर ब्याज वसूलने की नीति पर सरकार को जमकर फटकार लगाई है। देश की सर्वोच्च अदालत ने कहा कि सरकार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) की आड़ लेकर अपनी जिम्मेदारियों से नहीं बच सकती है। कोर्ट ने सरकार से कहा, 'आप अपना पूरा ध्यान सिर्फ कारोबार पर नहीं रख सकते, आपको लोगों के दुखों का भी ख्याल रखना होगा।' RBI पर नहीं छोड़ा जा सकता है इतना गंभीर फैसला सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि सरकार को आपदा प्रबंधन कानून के तहत वह अधिकार प्राप्त है जिसका इस्तेमाल कर वह लोगों को टाली हुई लोन ईएमआई पर ब्याज माफ कर सकती है। लॉकडाउन के कारण उपजे भयावह हालात में ब्याज वसूलने या नहीं वसूलने का फैसला आरबीआई पर नहीं छोड़ा जा सकता है।मामले की अगली सुनवाई 1 सितंबर को होगी। बैंकों ने दी EMI चुकाने से राहत ध्यान रहे कि रिजर्व बैंक ने लॉकडाउन के कारण रोजगार छिनने से लोन वालों को राहत देने के मकसद से ईएमआई वसूलने में नरमी दिखाई है। रिजर्व बैंक ने सभी बैंकों से कहा है कि वो अपने ग्राहकों को 31 अगस्त तक ईएमआई नहीं भरने का ऑफर दें। हालांकि, इस दौरान ग्राहकों से सामान्य दर से ब्याज वसूलने की भी अनुमति बैंकों को दी गई है। याचिकाकर्ता की मांग- माफ हो ब्याज आरबीआई की इस नीति के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर लोन मोराटोरियम (Loan Moratorium Period) के दौरान ब्याज माफ किए जाने की मांग रखी गई है। याचिकाकर्ता ने दलील दी कि भारत सरकार की तरफ से सुनवाई को बार-बार टालने की मांग की जा रही है, अभी तक कोई भी हलफनामा नहीं दाखिल किया गया है, ना तो SBI, ना ही RBI ने कुछ कहा है। RBI के फैसले की आड़ न ले केंद्र कोर्ट ने इस याचिका पर सुनवाई के दौरान सरकार से कहा, 'ऐसा लगता है कि केंद्र सरकार इस मुद्दे पर आरबीआई के फैसले की आड़ ले रही है जबकि उसके पास आपदा प्रबंधन कानून के तहत यह निर्णय लेने की पर्याप्त शक्तियां हैं कि बैंकों को डेफर्ड ईएमआई पर मोरोटोरियम पीरियड में जमा हुए ब्याज पर ब्याज वसूलने से रोका जाए।' केंद्र ने कहा- RBI के साथ कर रहे हैं काम सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि केंद्र सरकार लोन लेने वालों को मुश्किलों से राहत देने की दिशा में आरबीआई के साथ मिलकर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार का नजरिया आरबीआई से अलग नहीं हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में केंद्र से एक सप्ताह में ऐफिडेविट फाइल करने का आदेश दिया और कहा कि केंद्र शपथपत्र में लोन मोरेटोरियम के मसले पर अपना स्टैंड क्लियर करे। ब्याज पर ब्याज वसूलने पर स्टैंड क्लियर करे केंद्र जस्टिस अशोक भूषण ने सॉलिसिटर जनरल से कहा कि आपको अपना पक्ष एकदम साफ रखना चाहिए। जस्टिस भूषण ने कहा कि ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि सरकार ने पूरे देश में लॉकडाउन लागू किया था। जस्टिस भूषण ने कहा कि सरकार को हमें आपदा प्रबंधन अधिनियम पर अपना रुख बताना होगा और यह भी बताना होगा कि क्या ब्याज पर ब्याज का हिसाब किया जाएगा। बेंच के दूसरे जज जस्टिस एम आर शाह ने कहा कि यह केवल व्यवसाय के बारे में सोचने का समय नहीं है।
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टाली गई EMI पर ब्याज लेने से बैंकों को नहीं रोका, सुप्रीम कोर्ट की केंद्र को कड़ी फटकार
Reviewed by Fast True News
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August 26, 2020
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