निर्वाचन रद्द, गुजरात के मंत्री चुडासमा पहुंचे SC

अहमदाबाद गुजरात के शिक्षामंत्री () ने के फैसले के खिलाफ में अर्जी दी है। कांग्रेस के अश्विन राठौड़ की याचिका पर सुनवाई करते हुए गुजरात हाई कोर्ट ने चूड़ास्मा के साल 2017 के निर्वाचन को कदाचार-हेरफेर के दोष पर खारिज कर दिया था। इसके बाद मंत्री ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सर्वोच्च अदालत में याचिका दायर की है। चूड़ास्मा अहमदाबाद जिले के अंदर आने वाली ढोलका सीट से साल 2017 में विजयी हुए थे। उन्होंने कांग्रेस के अश्निन ठाकुर को 327 वोटों से हराया था। इसके बाद राठौड़ ने भूपेंद्र सिंह की जीत को चुनौती देते हुए याचिका दायर की थी। चुनाव याचिका में राठौड़ ने आरोप लगाया था कि भूपेंद्र सिंह ने चुनाव की प्रक्रिया के विभिन्न चरणों में, विशेष रूप से वोटों की गिनती के समय भ्रष्ट आचरण अपनाया और नियमों का उल्लंघन किया। यह भी पढ़ेंः कांग्रेस नेता ने लगाया आरोप शिक्षा मंत्री के खिलाफ गुजरात हाई कोर्ट में चुनावी याचिका दायर करते हुए राठौड़ ने आरोप लगाया था कि भूपेंद्र सिंह ने अनुचित तरीकों से विधानसभा चुनाव जीता है। मंगलवार को हाई कोर्ट के जज परेश उपाध्याय ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सुनवाई के बाद फैसला सुनाया और मंत्री को निर्वाचन में कदाचार तथा हेरफेर का दोषी पाते हुए उनकी सदस्यता रद्द कर दी। इसके बाद शिक्षा मंत्री भूपेंद्र सिंह ने ऐलान किया था कि वह हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे। इसके अलावा केंद्रीय चुनाव आयोग (Election Commission of India) ने भी तीन सदस्यीय समिति का गठन किया है, जो हाई कोर्ट के ढोलका विधानसभा क्षेत्र के संबंध में दिए गए निर्णय की विवेचना करेगा।
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निर्वाचन रद्द, गुजरात के मंत्री चुडासमा पहुंचे SC
Reviewed by Fast True News
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May 13, 2020
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