न दर्ज की जाए कोई नई FIR, राजद्रोह के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सभी कार्रवाई पर लगाई रोक
केंद्र की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पीठ को सलाह दी थी कि पुलिस अधीक्षक (एसपी) रैंक के अधिकारी को राजद्रोह के आरोप में दर्ज प्राथमिकियों की निगरानी करने की जिम्मेदारी दी जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट की ओर से कहा गया कि आरोप से संबंधित सभी लंबित मामले, अपील और कार्यवाही को स्थगित रखा जाना चाहिए।
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न दर्ज की जाए कोई नई FIR, राजद्रोह के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सभी कार्रवाई पर लगाई रोक
Reviewed by Fast True News
on
May 11, 2022
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