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तीन दिन तक कोविड पाबंदियों में छूट, केरल सरकार पर तनीं सुप्रीम कोर्ट की भौहें

नई दिल्ली ने सोमवार को केरल सरकार से आगामी बकरीद के त्योहार के मद्देनजर राज्य में तीन दिन के लिए कोविड प्रतिबंधों में छूट देने के खिलाफ दायर आवेदन पर आज ही अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने 17 जुलाई को एक संवाददाता सम्मेलन में बकरीद के मद्देनजर पाबंदी में रियायतों की घोषणा की थी। उन्होंने कहा था कि 21 जुलाई को मनाए जाने वाले ईद-उल-अजहा (बकरीद) के मद्देनजर कपड़े, जूते-चप्पलों की दुकान, आभूषण, अन्य सजावटी सामानों, घरेलू उपकरण और इलेक्ट्रॉनिक सामान की बिक्री करने वाली दुकानें तथा आवश्यक वस्तुओं की बिक्री से जुड़ी सभी दुकानों को ए, बी और सी इलाकों में 18,19 और 20 जुलाई को सुबह सात बजे से रात आठ बजे तक खुले रखने की इजाजत होगी। यह मामला न्यायमूर्ति आर एफ नरीमन और न्यायमूर्ति बी आर गवई की पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए आया था। केरल सरकार की तरफ से पेश हुए वकील ने कहा कि वह इस पर जवाब दाखिल करेंगे। इस पर अदालत ने उनसे आज ही ऐसा करने को कहा और इस मामले पर मंगलवार को पहले मामले के तौर पर सुनवाई की जाएगी। यह आवेदन उस लंबित प्रकरण में दाखिल किया गया है जिसमे शीर्ष अदालत ने पिछले सप्ताह उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कोविड-19 महामारी के बीच कांवड़ यात्रा की इजाजत देने संबंधी खबरों का स्वत: संज्ञान लिया था। उधर, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (IMA) ने भी विजयन की घोषणा की कड़ी आलोचना करते हुए कहा था कि अगर यह फैसला वापस नहीं लिया जाता है तो कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जाएगा। ध्यान रहे कि केरल में अभी कोविड-19 महामारी नियंत्रित नहीं हो पाई है। बहरहाल, वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए हुई सुनवाई के दौरान पीठ ने उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दायर हलफनामे पर संज्ञान लिया। राज्य सरकार ने इस हलफनामे में कहा है कि महामारी के कारण इस साल कांवड़ यात्रा की इजाजत नहीं दी गई है। पीठ ने कहा कि सभी स्तरों पर अधिकारियों को किसी अप्रिय घटना को लेकर सख्त और त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए जिससे नागरिकों की जिंदगी सीधे तौर पर प्रभावित होती है।


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तीन दिन तक कोविड पाबंदियों में छूट, केरल सरकार पर तनीं सुप्रीम कोर्ट की भौहें तीन दिन तक कोविड पाबंदियों में छूट, केरल सरकार पर तनीं सुप्रीम कोर्ट की भौहें Reviewed by Fast True News on July 19, 2021 Rating: 5

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