कोरोना वैक्सीन: जजों, वकीलों, उनके कर्मचारियों को प्राथमिकता देने की मांग, SC में सुनवाई
नई दिल्ली कोविड-19 टीकाकरण अभियान में न्यायाधीश, न्यायिक कर्मचारियों को प्राथमिकता देने के अनुरोध वाली याचिका पर सुनवाई के लिए मंगलवार को सहमत हो गया। प्रधान न्यायाधीश एसए बोबडे, न्यायमूर्ति एसएस बोपन्ना और न्यायमूर्ति वी. रामासुब्रमण्यम की पीठ ने वकील अरविंद सिंह द्वारा दायर याचिका को दो सप्ताह बाद सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया। याचिका में कहा गया था कि केंद्र ने न्यायपालिका, न्यायिक कर्मचारियों, वकीलों और उनके कर्मचारियों के सदस्यों के कोविड-19 टीकाकरण में प्राथमिकता वाली श्रेणी में शामिल करने के उनके अनुरोध पर विचार नहीं किया है। वकील ऋषि सहगल की जरिए दायर कराई गई याचिका में कहा गया, ‘‘ याचिका का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि न्यायाधीश, वकील, अदालत के कर्मचारी और वकीलों के कर्मचारी, जो न्यायिक प्रशासन के रूप में ‘आवश्यक सेवाओं’ से एक हैं, उन्हें कोविड-19 टीकाकरण में प्राथमिकता वाली श्रेणी में शामिल किया जाए।’’ उसने कहा, ‘‘टीकाकरण के लिए उनके साथ अन्य आवश्यक सेवाओं के कर्मचारियों की तरह ही व्यवहार किया जाना चाहिए।’’ जनहित याचिका में कहा गया है कि केंद्र ने समूह की पहचान की है, जिन्हें पहले टीका लगाया जाएगा, लेकिन यह किसी भी निर्धारित मानदंड पर आधारित नहीं है और यह स्पष्ट रूप से मनमानी तथा बिना सोचे-समझे तैयार की गई है।
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कोरोना वैक्सीन: जजों, वकीलों, उनके कर्मचारियों को प्राथमिकता देने की मांग, SC में सुनवाई
Reviewed by Fast True News
on
February 16, 2021
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