आप 2-3 ट्रिलियन डॉलर वाली कंपनी हैं तो क्या... फेसबुक-वॉट्सऐप को SC से फटकार, नोटिस
नई दिल्ली उच्चतम न्यायालय ने व्हाट्सऐप और उसकी पैरंट कंपनी फेसबुक को नोटिस जारी किया है। अदालत ने यह नोटिस वॉट्सऐप की नई प्राइवेसी पॉलिसी को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए जारी किया। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को भी नोटिस भेजा है। फेसबुक-वॉट्सऐप से चार हफ्ते में जवाब सौंपने को कहा गया है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, एसए बोबडे ने तल्ख लहजे में फेसबुक और वॉट्सऐप से कहा, "आप भले ही 2-3 ट्रिलियन डॉलर वाली कंपनी हों लेकिन लोगों के लिए उनकी प्राइवेसी ज्यादा अहम है और उनकी प्राइवेसी की रक्षा करना हमारी ड्यूटी है।" लोगों को आशंका, खो देंगे निजताइस याचिका में यूरोपीय उपयोगकर्ताओं की तुलना में भारतीयों के लिए निजता के कम मानक लागू करने के आरोप लगाए गए हैं। शीर्ष अदालत ने कहा कि लोगों को गंभीर आशंका है कि वे अपनी निजता खो देंगे और उनकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। प्रधान न्यायाधीश एस ए बोबडे ने करमान्या सिंह सरीन के अंतरिम आवेदन पर सरकार और फेसबुक की मिल्कियत वाले व्हाट्सऐप को नोटिस जारी किया है। यह नोटिस 2017 की लंबित एक याचिका में दायर अंतरिम आवेदन पर जारी किया गया है। व्हाट्सऐप ने शीर्ष अदालत से कहा कि यूरोप में निजता को लेकर विशेष कानून है, अगर भारत में भी ऐसा ही कानून होगा, तो उसका पालन करेंगे। 'अलग तरह की पॉलिसी लाया है वॉट्सऐप'याचिकाकर्ता कर्मण्य सिंह सरीन का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता श्याम दीवान ने इस बात पर अपनी मांग रखी कि भारत में नई प्राइवेसी पॉलिसी को लागू करने से वॉट्सऐप को रोका जाए और इसी दौरान सुप्रीम कोर्ट ने अपनी यह बात कही। दीवान ने तर्क देते हुए कहा, "ये एक अलग तरह की प्राइवेसी पॉलिसी लेकर आए हैं, जिसमें यूरोपियंस के लिए कुछ अलग तरह के नियम हैं और भारतीयों के लिए कुछ अलग तरह के नियम लागू किए गए हैं।" उन्होंने आगे कहा कि जब तक भारत में डेटा संरक्षण पर नए कानून को लागू नहीं कर दिया जाता, तब तक वॉट्सऐप को नई प्राइवेसी पॉलिसी नहीं लानी चाहिए। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने भी कहा कि निजता का अधिकार लोगों के मूल अधिकारों में से है और इससे समझौता नहीं किया जा सकता।
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आप 2-3 ट्रिलियन डॉलर वाली कंपनी हैं तो क्या... फेसबुक-वॉट्सऐप को SC से फटकार, नोटिस
Reviewed by Fast True News
on
February 15, 2021
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