कर्नाटक: होटल-बार में शराब बिक्री, ये शर्तें
बेंगलुरु कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप के बीच कारोबारियों और अर्थव्यवस्था को हो रहे नुकसान को होते हुए कर्नाटक सरकार ने बड़ा फैसला किया है। राज्य में सरकार ने पब्स, बार, होटल में शराब के पुराने स्टॉक को बेचने की इजाजत दे दी है। हालांकि यह इजाजत सिर्फ 17 मई तक के लिए है। कर्नाटक सरकार ने कहा कि 9 मई से 17 मई तक राज्य में शराब की बिक्री की जा सकेगी। हालांकि सरकार ने यह इजाजत कुछ शर्तों के साथ दी है। सरकारी आदेश के मुताबिक, स्टैंडअलोन क्लब्स, बोर्डिंग होटल्स और बार एमआरपी पर शराब (आईएमएफएल और बीयर) का मौजूदा स्टॉक बेच पाएंगे। शराब की बिक्री सुबह 9 से शाम 7 बजे के बीच की जा सकेगी। साथ ही सरकार ने यह भी कहा है कि किसी को भी बार या होटल में रुकने की इजाजत नहीं होगी। 'हो रहा था नुकसान' सरकार के इस फैसले के बाद शराब कारोबारियों ने खुशी जाहिर की है। एक बार ऑनर वेंकटेश बाबू ने कहा, 'हम इस फैसले का स्वागत करते हैं। पिछले 2 महीने से हमारी दुकानें कोरोना वायरस की वजह से बंद थीं और हमें काफी मुकसान हो रहा था।' इससे पहले कर्नाटक सरकार ने बुधवार को शराब पर आबकारी शुल्क 11 पर्सेंट बढ़ाने का फैसला लिया था।
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कर्नाटक: होटल-बार में शराब बिक्री, ये शर्तें
Reviewed by Fast True News
on
May 09, 2020
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