NCALT के फैसले के खिलाफ SC पहुंचा टाटा संस
नई दिल्ली साइरस मिस्त्री पर नैशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्राइब्यूनल (NCALT) के आदेश के खिलाफ टाटा संस ने आज सुप्रीम कोर्ट में अपील की है। टाटा संस के चेयरमैन पद से साइरस मिस्त्री के हटाने के फैसले को एनसीएलटी ने अवैध ठहराया था। एनसीएलटी ने मिस्त्री को फिर से इस पद पर बहाल करने का आदेश दिया था। इसके खिलाफ टाटा संस ने आज सर्वोच्च अदालत का दरवाजा खटखटाया है। एनसीएलटी ने मिस्त्री के पक्ष में दिया था आदेश पिछले साल 18 दिसंबर के अपने आदेश में एनसीएलएटी ने एन चंद्रशेखरन को कार्यकारी चेयरमैन बनाने के प्रबंधन के निर्णय को अवैध ठहराया था। टाटा संस के चेयरमैन पद से साइरस मिस्त्री के हटाने की प्रक्रिया को भी एनसीएलटी ने अवैध ठहराया था। ट्राइब्यूनल ने अपने फैसले में मिस्त्री को फिर से पद पर बहाल करने का आदेश दिया था। मिस्त्री ने NCALT में लगाई थी अपील नैशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल (एनसीएलटी) के मुंबई बेंच ने साइरस मिस्त्री को हटाने के खिलाफ दायर याचिकाओं को खारिज कर दिया था। यह याचिकाएं दो निवेश फर्मों साइरस इनवेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड और स्टर्लिंग इनवेस्टमेंट कॉर्प की ओर से दाखिल की गई थीं। इसके बाद मिस्त्री ने खुद ट्राइब्यूनल में संपर्क किया था। मिस्त्री को अक्टूबर 2016 में टाटा संस के चेयरमैन पद से हटाया गया था। वह टाटा समूह के छठे चेयरमैन थे। रतन टाटा की रिटायरमेंट की घोषणा के बाद 2012 में उन्होंने टाटा ग्रुप की कमान संभाली थी। पढ़ें : NCALT से साइरस मिस्त्री को मिली बड़ी जीत नैशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्राइब्यूनल (NCLAT) ने साइरस मिस्त्री को टाटा ग्रुप की होल्डिंग कंपनी टाटा संस के एग्जिक्युटिव चेयरमैन पद पर बहाल कर दिया।ट्राइब्यूनल ने कंपनी के सौ साल पुराने कानून को दरकिनार करते हुए कहा है कि टाटा संस के एग्जिक्युटिव चेयरमैन पद पर मिस्त्री की बहाली का आदेश चार हफ्ते बाद लागू होगा। तीन साल पहले मिस्त्री को इस पद से बर्खास्त कर दिया गया था। एनसीएलएटी ने अपने 172 पन्ने का आदेश में कहा कि अक्टूबर 2016 में मिस्त्री को हटाने का टाटा संस का कदम अवैध था।
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NCALT के फैसले के खिलाफ SC पहुंचा टाटा संस
Reviewed by Fast True News
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January 01, 2020
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