सारदा घोटाला: IPS राजीव कुमार का कोर्ट में सरेंडर
कोलकाताकरीब तीन हफ्ते बाद सार्वजनिक रूप से नजर आए कोलकाता के पूर्व पुलिस आयुक्त राजीव कुमार ने गुरुवार को सारदा चिटफंड घोटाला मामले में अलीपुर अदालत में आत्मसमर्पण कर दिया जिसने पचास-पचास हजार रुपये की दो जमानत राशियों पर उन्हें जमानत दे दी। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने मंगलवार को राजीव को अग्रिम जमानत दे दी थी। राजीव फिलहाल पश्चिम बंगाल सीआईडी में अतिरिक्त महानिदेशक पद पर तैनात हैं। उच्च न्यायालय की एक बेंच ने कहा था कि राजीव को अगर सीबीआई द्वारा गिरफ्तार किया जाता है तो उन्हें उचित अदालत द्वारा पचास-पचास हजार रुपये की दो जमानत राशियों पर तत्काल रिहा करना होगा। कोर्ट ने कहा था कि राजीव के खिलाफ जो आरोप हैं, उनमें हिरासत में लेकर पूछताछ करने की जरूरत महसूस नहीं हो रही है। राजीव के वकील गोपाल हलदर ने बताया कि वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी ने गुरुवार को अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मैजिस्ट्रेट सुब्रत मुखर्जी के सामने सरेंडर किया और उच्च न्यायालय के आदेश के मुताबिक उन्हें जमानत दे दी गई। केंद्रीय एजेंसी के अधिकारियों ने कुमार की तलाश में बीते तीन हफ्तों में कोलकाता और उसके आसपास के इलाकों में कुछ ठिकानों पर छापेमारी की थी। उच्च न्यायालय की एकल पीठ ने कुमार को गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण देने वाले अपने अंतरिम आदेश को 13 सितंबर को वापस ले लिया था, जिसके बाद से उनका पता नहीं चल रहा था। सारदा समूह की कंपनियों ने कथित तौर पर लाखों लोगों को उनके निवेश पर उच्च लाभ का झांसा देकर करीब ढाई हजार करोड़ रुपये का चूना लगाया था। आईपीएस अधिकारी राजीव कुमार बंगाल सरकार द्वारा इस मामले की जांच के लिए गठित विशेष जांच दल (एसआईटी) का हिस्सा थे। उच्चतम न्यायालय ने 2014 में चिट फंड से जुड़े दूसरे मामलों के साथ ही इस मामले की जांच भी सीबीआई को सौंप दी थी। यह घोटाला वर्ष 2013 में तब उजागर हुआ था जब राजीव कुमार बिधाननगर के पुलिस आयुक्त थे। सीबीआई ने उच्चतम न्यायालय के आदेश पर कुमार से शिलॉन्ग में मामले के सिलसिले में पांच दिन तक पूछताछ की थी।
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सारदा घोटाला: IPS राजीव कुमार का कोर्ट में सरेंडर
Reviewed by Fast True News
on
October 03, 2019
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