ED ने शिवकुमार को जमानत देने के आदेश को दी चुनौती
नई दिल्लीप्रवर्तन निदेशालय ने कर्नाटक कांग्रेस के नेता को धन शोधन के मामले (मनी लॉड्रिंग केस) में जमानत पर रिहा करने दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश को शुक्रवार को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी। इस मामले से संबद्ध एक वकील ने बताया कि शिवकुमार को राहत देने संबंधी उच्च न्यायालय के 23 अक्टूबर के आदेश के खिलाफ यह याचिका दायर की गई है। प्रवर्तन निदेशालय ने धन शोधन के मामले में शिवकुमार को तीन सितंबर को गिरफ्तार किया और उच्च न्यायालय से जमानत मिलने के बाद वह 23 अक्टूबर को तिहाड़ जेल से बाहर आ गए। शिवकुमार न्यायिक हिरासत में थे, क्योंकि विशेष अदालत ने उन्हें इस मामले मे जमानत देने से इंकार कर दिया था। उच्च नयायालय ने शिवकुमार को जमानत देते हुये कहा था कि वह साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते, क्योंकि सारे दस्तावेज जांच एजेंसी के कब्जे में हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा था कि वह एक प्रभावशाली व्यक्ति हैं और रिहा होने पर साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं और गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं। कर्नाटक में सात बार के विधायक शिवकुमार और नई दिल्ली में कर्नाटक भवन के एक कर्मचारी हनुमंथैया और अन्य के खिलाफ धन शोधन रोकथाम कानून के तहत कथित अपराध के लिए मामला दर्ज किया गया था। यह मामला बेंगलुरु की विशेष अदालत में पिछले साल इनके खिलाफ करोड़ों रुपये की कथित कर चोरी और हवाला लेनदेन के आरोपों में आयकर विभाग द्वारा दाखिल आरोप पत्र के आधार पर दर्ज किया गया था। आयकर विभाग ने शिवकुमार और उनके सहयोरी एस के शर्मा पर आरोप लगाया था कि वे तीन अन्य आरोपियों की मदद से हवाला के जरिए नियमित रूप से बगैर हिसाब किताब के बहुत बड़ी रकम के लेन देन कर रहे हैं।
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ED ने शिवकुमार को जमानत देने के आदेश को दी चुनौती
Reviewed by Fast True News
on
October 25, 2019
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