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DL रीन्‍यू नहीं कराया? फिर देना पड़ेगा टेस्ट

समित सेन, मुंबई मोटर वीइकल (अमेंडमेंट) ऐक्ट के तहत महाराष्ट्र ने ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर नया नियम लागू कर दिया है। इसके तहत अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस एक्सपायर हुए एक साल से ज्यादा समय हो जाता है, तो आपको नए लर्नर (प्रशिक्षु) के तौर पर ही लिया जाएगा। इसका मतलब आपको फिर से लर्निंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करना होगा और फिर परमानेंट लाइसेंस के लिए 30 दिन का इंतजार करना होगा। मौजूदा समय में अगर आप एक्सपायर्ड लाइसेंस के साथ ड्राइविंग करते पकड़े जाते हैं, तो 500 रुपये जुर्माने का प्रावधान है। आरटीओ अभय देशपांडे ने बताया, 'हम संशोधित मोटर वीइकल ऐक्ट के तहत काम करने के लिए बाध्य हैं। महाराष्ट्र ने राज्य के सभी 50 आरटीओ में इस नए नियम को लागू कर दिया है।' उन्होंने कहा कि रीन्यूअल के लिए आने वाले आवेदनों को अब स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं दिया जाएगा और उन्हें लर्निंग लाइसेंस के आवेदनों की तरह ही लिया जाएगा। उन्होंने कहा, 'इसके अलावा परमानेंट लाइसेंस के लिए किए जाने वाले एक महीने के इंतजार से भी छूट नहीं दी जाएगी।' नए नियम से लोगों में काफी गुस्सा वैसे, नए नियमों से लोगों में काफी गुस्सा है। उन्हें लाइसेंस एक्सपायर होने पर फिर से लर्निंग लाइसेंस के लिए टेस्ट देना होगा भले ही वह पुराने ड्राइवर हों। दीपक कुलकर्णी का डीएल एक साल से ज्यादा समय से एक्सपायर है। दीपक ने कहा, 'मैं पिछले 15 सालों से ड्राइविंग कर रहा हूं। आजतक सारे नियमों का पालन किया। कभी एक भी नियम के उल्लंघन के लिए मेरे ऊपर फाइन नहीं हुआ मगर आज मुझे नए आवेदक के तौर पर लिया जा रहा है।' आपको बता दें कि यूपी में पहले लाइसेंस रीन्यू कराने के लिए आवेदन के साथ पुराने लाइसेंस की कॉपी देनी पड़ती थी लेकिन अब आवेदक को ड्राइविंग टेस्ट से गुजरना होगा। फिर से सारे दस्तावेज अपलोड करने होंगे नए नियम के मुताबिक, आपको फिर से सारे दस्तावेज अपलोड करने होंगे। बायॉमेट्रिक करवाना होगा और लर्निंग टेस्ट भी देना होगा। एक डेप्युटी आरटीओ ने बताया, 'कई लोग अब भी नए नियम से अनजान हैं। ऐसे में हमने ड्राइविंग स्कूलों को निर्देश दिया है कि वे इस बारे में जागरूकता फैलाएं।' हालांकि अब आप महाराष्ट्र में कहीं से भी अपने मूल स्थान का निवास प्रमाण पत्र और आधार कार्ड की प्रति जमाकर ड्राइविंग लाइसेंस पा सकते हैं। उन्होंने कहा, 'इसी प्रकार अगर आपने मुंबई में कार बुक कराई है तो आप इसे राज्य में अपने होम टाउन के पते का प्रूफ देकर सिटी RTO में रजिस्टर करा सकते हैं।' सूत्रों का कहना है कि दशहरा के दौरान यहां कई लोग आयातित वाहन खरीदते हैं और उसे अंधेरी RTO में पंजीकृत कराते हैं और पता सोलापुर में अकलूज जैसी जगह का देते हैं। अब रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में होम टाउन का पता दिखाई देगा।


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DL रीन्‍यू नहीं कराया? फिर देना पड़ेगा टेस्ट DL रीन्‍यू नहीं कराया? फिर देना पड़ेगा टेस्ट Reviewed by Fast True News on October 28, 2019 Rating: 5

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