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मेंगलुरु: शादी का झांसा दे रेप, 7 साल की सजा

मेंगलुरु कर्नाटक में महिला से शादी का वादा कर उसके साथ बलात्कार करने और धोखा देने के जुर्म में एक व्यक्ति को मेंगलुरु की एक अदालत ने सात साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। जिस महिला ने आरोपी पर रेप का आरोप लगाया है, उसने साल 2010 में एक बच्ची को जन्म दिया था। बुधवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र अदालत के न्यायाधीश सईदुनिसा ने मंगलवार को अपना फैसला सुनाते हुए 34 वर्षीय व्यक्ति को इस अपराध के लिये 50,000 रुपये का जुर्माना भी भरने का आदेश दिया। दक्षिण कन्नड़ जिला में पुत्तुर के रहने वाले उमेश ने 2009 में पुत्तुर तालुक के नरीमोगारू में एक होटल में नौकरी करने के दौरान लड़की से मेलजोल बढ़ाया था। उसने लड़की से शादी का वादा कर उसके साथ बलात्कार किया, जिसके बाद वह गर्भवती हो गई और 2010 में उसने एक बच्ची को जन्म दिया। आरोप है कि बच्ची के जन्म के बाद उमेश ने अपना वादा नहीं निभाया जिसके बाद उसकी मां ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। आईपीसी की धारा 376 और 417 के तहत पुत्तुर न्यायिक प्रथम मजिस्ट्रेट अदालत में एक मामला दर्ज कराया गया, जिसने डीएनए परीक्षण का आदेश दिया। इस परीक्षण में यह साबित हुआ कि उमेश ही बच्ची का जैविक पिता है। इसके बाद मामले को यहां की जिला अदालत भेज दिया गया, जिसने व्यक्ति को सजा सुनाई। अदालत ने निर्देश दिया कि जुर्माने की राशि में से 40,000 रुपये पीड़ित को दिये जाएं और व्यक्ति को बच्ची के नाम पर सावधि जमा के तौर पर एक लाख रुपये के भुगतान का निर्देश दिया। व्यक्ति को हर महीने पीड़ित को जिला विधिक सेवा समिति द्वारा तय राशि का भुगतान करना होगा।


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मेंगलुरु: शादी का झांसा दे रेप, 7 साल की सजा मेंगलुरु: शादी का झांसा दे रेप, 7 साल की सजा Reviewed by Fast True News on July 03, 2019 Rating: 5

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