ads

प्रज्ञा ठाकुर की अर्जी खारिज, हाजिरी से छूट नहीं

मुंबई मुंबई स्थित विशेष एनआईए कोर्ट ने सांसद की उस अर्जी को ठुकरा दिया है जिसमें उन्‍होंने हर सप्‍ताह कोर्ट में हाजिरी देने के नियम में छूट मांगी थी। प्रज्ञा ठाकुर मालेगांव धमाकों में आरोपी हैं। प्रज्ञा ठाकुर ने अपनी अर्जी में कहा था कि वह सांसद हैं इसलिए उन्‍हें संसद में हर दिन उपस्थित होना पड़ता है। इसलिए उन्‍हें स्‍पेशल एनआई कोर्ट में हर सप्‍ताह हाजिर होने के नियम से स्‍थायी तौर पर छूट दे जाए। लेकिन अदालत ने इसे नामंजूर कर दिया। हालांकि कोर्ट ने उन्‍हें गुरुवार को अदालत में हाजिर होने से छूट भी दे दी। इससे पहले 6 जून को भी प्रज्ञा खराब स्‍वास्‍थ्‍य का हवाला देकर कोर्ट में हाजिर नहीं हुई थीं। एनआईए कोर्ट ने ब्लास्ट के सभी आरोपियों को सप्ताह में कम से कम एक बार कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया है। प्रज्ञा भी मालेगांव धमाकों में आरोपी हैं पर फिलहाल स्वास्थ्य कारणों से जमानत पर बाहर हैं। प्रज्ञा के खिलाफ अनलॉफुल ऐक्टिविटीज प्रिवेंशन ऐक्ट के तहत मुकदमा चल रहा है। नौ साल बाद मिली जमानत अप्रैल 2017 में साध्वी प्रज्ञा को 9 साल कैद में रहने के बाद सशर्त जमानत दी गई थी। इसके बाद 30 अक्टूबर 2018 को कर्नल पुरोहित, साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर समेत सभी 7 पर आतंकी साजिश और हत्या के आरोप तय किए गए थे। गौरतलब है प्रज्ञा ने भोपाल लोकसभा सीट से बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ा और जीतकर सांसद बन गईं। उन्होंने कांग्रेस के दिग्गज नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह को 3,64,822 वोटों के अंतर से हराया।


from India News: इंडिया न्यूज़, India News in Hindi, भारत समाचार, Bharat Samachar, Bharat News in Hindi http://bit.ly/31Cm0Ga
प्रज्ञा ठाकुर की अर्जी खारिज, हाजिरी से छूट नहीं प्रज्ञा ठाकुर की अर्जी खारिज, हाजिरी से छूट नहीं Reviewed by Fast True News on June 20, 2019 Rating: 5

No comments:

ads
Powered by Blogger.