अदालत की भाषा अंग्रेजी है, हिंदी में दलील देने वाले वादी से सुप्रीम कोर्ट ने कहा, जानें पूरा मामला
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एक याचिकाकर्ता को हिन्दी में बहस करने से मना किया और कहा कि इस अदालत की भाषा अंग्रेजी है, इसलिए आप अपनी बात अंग्रेजी में ही रखे। बुजुर्ग याचिकाकर्ता शंकर लाल शर्मा नाम का ये शख्स अपना केस लेकर सुप्रीम कोर्ट खुद पहुंचा था। शंकर लाल को अंग्रेजी की जानकारी नहीं थी।
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अदालत की भाषा अंग्रेजी है, हिंदी में दलील देने वाले वादी से सुप्रीम कोर्ट ने कहा, जानें पूरा मामला
Reviewed by Fast True News
on
November 18, 2022
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