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कश्मीर पर विधायक की 'पाकिस्तान वाली भाषा' को कोर्ट ने नहीं माना अपराध, जानें पूरा मामला

एलडीएफ विधायक के. टी. जलील ने सोशल मीडिया पर पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके को 'आजाद कश्मीर' बताया था। इस पर केरल में केस भी दर्ज हुआ था। केटी जलील के खिलाफ आईपीसी की धारा 153 बी (राष्ट्रीय एकता के लिए हानिकारक बयान) के तहत केस दर्ज हुआ था। केटी जलील के खिलाफ स्थानीय आरएसएस नेता ने शिकायत की थी।

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कश्मीर पर विधायक की 'पाकिस्तान वाली भाषा' को कोर्ट ने नहीं माना अपराध, जानें पूरा मामला कश्मीर पर विधायक की 'पाकिस्तान वाली भाषा' को कोर्ट ने नहीं माना अपराध, जानें पूरा मामला Reviewed by Fast True News on November 12, 2022 Rating: 5

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