कैंसर की दवाओं से GST हटाएं, अधिसूचित रोग की श्रेणी में डालें, संसदीय समिति ने सरकार को दिया सुझाव
Cancer: कानून के तहत अधिसूचित रोग के बारे में सरकारी प्रधिकार को जानकारी देनी होती है। इस बारे में जानकारी एकत्र होने से प्राधिकार के लिए रोगों पर नजर रखना आसान होता है। सूत्रों ने बताया कि समिति के सदस्यों ने स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों से कहा कि देश में कैंसर का उपचार काफी खर्चीला है और इसके उपचार की कीमतों पर नियंत्रण की सख्त जरूरत है।
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कैंसर की दवाओं से GST हटाएं, अधिसूचित रोग की श्रेणी में डालें, संसदीय समिति ने सरकार को दिया सुझाव
Reviewed by Fast True News
on
June 27, 2022
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