कर्नाटक के मंदिरों के पास मुसलमान नहीं लगा सकते दुकान, बोम्मई सरकार ने विधानसभा में दिया जवाब
Non Hindu Ban case : विधानसभा में, कानून मंत्री जेसी मधुस्वामी ने कर्नाटक धार्मिक संस्थान और धर्मार्थ बंदोबस्ती अधिनियम 2002 के तहत नियम संख्या 12 का हवाला दिया। उन्होंने कहा, 'हिंदू संस्थानों के पास स्थित भूमि, भवन या साइट सहित कोई भी संपत्ति गैर-हिंदुओं को पट्टे पर नहीं दी जाएगी।'
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कर्नाटक के मंदिरों के पास मुसलमान नहीं लगा सकते दुकान, बोम्मई सरकार ने विधानसभा में दिया जवाब
Reviewed by Fast True News
on
March 23, 2022
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