मोदी की रैली में सीरियल ब्लास्ट के 4 दोषियों को फांसी की सजा, NIA कोर्ट का फैसला
पटना पटना के गांधी मैदान में 2013 में हुए सीरियल ब्लास्ट में NIA की अदालत ने सोमवार को सजा का ऐलान कर दिया। NIA कोर्ट ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए 4 दोषियों को फांसी की सजा सुनाई है। ठीक 8 साल बाद आया है फैसलाये एक संयोग ही है कि 27 अक्टूबर 2013 को हुए पटना सीरियल ब्लास्ट में ठीक 8 साल बाद 27 अक्टूबर 2021 को कोर्ट ने फैसला सुनाया। बिहार की राजधानी पटना के गांधी मैदान में हुए सिलसिलेवार बम धमाके के मामले में आठ साल बाद फैसला देते हुए कोर्ट ने 9 आरोपियों को दोषी ठहराया। सोमवार को कोर्ट ने चार दोषियों को फांसी की सजा सुनाई है। वहीं 2 दोषियों को उम्रकैद और 2 दोषियों को 10 साल की सजा जबकि एक दोषी को 7 साल की सजा सुनाई है। पटना की NIA कोर्ट का ये फैसला ऐतिहासिक माना जा रहा है। इन दोषियों को मिली फांसी की सजा
- हैदर अली
- नोमान अंसारी
- मो. मुजिबुल्लाह अंसारी
- इम्तियाज आलम
- उमर सिद्दीकी
- अजहरुद्दीन कुरैशी को उम्रकैद
- अहमद हुसैन
- मो. फिरोज असलम
- इफ्तिखार आलम को सात साल की सजा
- इम्तियाज अंसारी
- हैदर अली
- नवाज अंसारी
- मुजमुल्लाह
- उमर सिद्धकी
- अजहर कुरैशी
- अहमद हुसैन
- फिरोज असलम
- एफ्तेखार आलम
- गांधी मैदान सीरियल ब्लास्ट मामले की प्राथमिकी 27 अक्टूबर, 2013 को पटना के गांधी मैदान थाने में दर्ज की गई थी।
- 31 अक्टूबर, 2013 को एनआइए ने केस संभाला और एक नवंबर को दिल्ली एनआइए थाने में इसकी फिर से प्राथमिकी दर्ज की गई।
- NIA ने एक नाबालिग समेत 12 के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया गया था
- एक आरोपी की मौत इलाज के दौरान ही हो गई है।
- जुवेनाइल बोर्ड की ओर से नाबालिग आरोपित को पहले ही तीन साल की कैद की सजा सुनाई जा चुकी है।
- प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 27 अक्टूबर 2013 को गांधी मैदान में बीजेपी की हुंकार रैली को संबोधित करने के लिए पटना आए थे।
- इस घटना में 6 लोगों की मौत हो गई थी और 89 लोग घायल हुए थे।
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मोदी की रैली में सीरियल ब्लास्ट के 4 दोषियों को फांसी की सजा, NIA कोर्ट का फैसला
Reviewed by Fast True News
on
November 01, 2021
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