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मोदी की रैली में सीरियल ब्लास्ट के 4 दोषियों को फांसी की सजा, NIA कोर्ट का फैसला

पटना पटना के गांधी मैदान में 2013 में हुए सीरियल ब्लास्ट में NIA की अदालत ने सोमवार को सजा का ऐलान कर दिया। NIA कोर्ट ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए 4 दोषियों को फांसी की सजा सुनाई है। ठीक 8 साल बाद आया है फैसलाये एक संयोग ही है कि 27 अक्टूबर 2013 को हुए पटना सीरियल ब्लास्ट में ठीक 8 साल बाद 27 अक्टूबर 2021 को कोर्ट ने फैसला सुनाया। बिहार की राजधानी पटना के गांधी मैदान में हुए सिलसिलेवार बम धमाके के मामले में आठ साल बाद फैसला देते हुए कोर्ट ने 9 आरोपियों को दोषी ठहराया। सोमवार को कोर्ट ने चार दोषियों को फांसी की सजा सुनाई है। वहीं 2 दोषियों को उम्रकैद और 2 दोषियों को 10 साल की सजा जबकि एक दोषी को 7 साल की सजा सुनाई है। पटना की NIA कोर्ट का ये फैसला ऐतिहासिक माना जा रहा है। इन दोषियों को मिली फांसी की सजा
  1. हैदर अली
  2. नोमान अंसारी
  3. मो. मुजिबुल्लाह अंसारी
  4. इम्तियाज आलम
इन दोषियों को उम्रकैद
  1. उमर सिद्दीकी
  2. अजहरुद्दीन कुरैशी को उम्रकैद
इन दो दोषियों को दस साल की कैद
  1. अहमद हुसैन
  2. मो. फिरोज असलम
एक दोषी को सात साल की सजा
  1. इफ्तिखार आलम को सात साल की सजा
ये ठहराए गए दोषी
  1. इम्तियाज अंसारी
  2. हैदर अली
  3. नवाज अंसारी
  4. मुजमुल्लाह
  5. उमर सिद्धकी
  6. अजहर कुरैशी
  7. अहमद हुसैन
  8. फिरोज असलम
  9. एफ्तेखार आलम
पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में पीएम नरेंद्र मोदी की हुंकार रैली में सिलसिलेवार बम धमाके हुए थे। पटना जंक्शन के प्लेटफार्म संख्या 10 पर भी बम धमाका हुआ था। इसमें छह लोगों की मौत हुई थी, जबकि 80 से अधिक लोग घायल हुए थे। आठ साल बाद बुधवार को एनआइए की विशेष कोर्ट अपना फैसला सुनाया है। 187 लोगों ने दी गवाही इस मामले में अब तक कोर्ट में 187 लोगों की गवाही हो चुकी है। छह अक्टूबर को एनआइए की विशेष अदालत ने बचाव और अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत में दिए गए लिखित तर्क के बाद फैसले की तारीख 27 अक्टूबर निर्धारित की थी। 8 साल पहले PM मोदी की हुंकार रैली में हुआ था धमाकामामले की जांच करने वाली एनआइए की टीम ने 2014 में मुख्य आरोपित रांची निवासी इम्तियाज अंसारी समेत 10 के खिलाफ एनआइए कोर्ट में चार्जशीट दायर की गई थी। फिलहाल सभी आरोपी बेउर जेल में कड़ी सुरक्षा में बंद हैं। गांधी मैदान सीरियल ब्लास्ट मामले के मुख्य बिंदु
  • गांधी मैदान सीरियल ब्लास्ट मामले की प्राथमिकी 27 अक्टूबर, 2013 को पटना के गांधी मैदान थाने में दर्ज की गई थी।
  • 31 अक्टूबर, 2013 को एनआइए ने केस संभाला और एक नवंबर को दिल्ली एनआइए थाने में इसकी फिर से प्राथमिकी दर्ज की गई।
  • NIA ने एक नाबालिग समेत 12 के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया गया था
  • एक आरोपी की मौत इलाज के दौरान ही हो गई है।
  • जुवेनाइल बोर्ड की ओर से नाबालिग आरोपित को पहले ही तीन साल की कैद की सजा सुनाई जा चुकी है।
  • प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 27 अक्टूबर 2013 को गांधी मैदान में बीजेपी की हुंकार रैली को संबोधित करने के लिए पटना आए थे।
  • इस घटना में 6 लोगों की मौत हो गई थी और 89 लोग घायल हुए थे।


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मोदी की रैली में सीरियल ब्लास्ट के 4 दोषियों को फांसी की सजा, NIA कोर्ट का फैसला मोदी की रैली में सीरियल ब्लास्ट के 4 दोषियों को फांसी की सजा, NIA कोर्ट का फैसला Reviewed by Fast True News on November 01, 2021 Rating: 5

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