दिल्ली में बिना वैक्सीनेशन दफ्तर नहीं आ सकते सरकारी कर्मचारी, जानें दूसरे राज्यों में क्या हैं नियम
नई दिल्ली दिल्ली सरकार के वे कर्मचारी जो 15 अक्टूबर तक कोरोना वैक्सीन की एक भी डोज नहीं लिए हैं, उन्हें 16 अक्टूबर से दफ्तर नहीं आने को कह दिया गया है। जबतक वह वैक्सीन की पहली खुराक नहीं ले लेते, तबतक उन्हें छुट्टी पर माना जाएगा। सरकार को यह कड़ा फैसला इसलिए लेना पड़ा क्योंकि कुछ कर्मचारी वैक्सीन ही नहीं लगवा रहे, जबकि यह अब आसानी से उपलब्ध भी है। वैक्सीन को लेकर इस तरह का नियम सिर्फ दिल्ली में नहीं है। आइए देखते हैं बाकी राज्यों में क्या हाल है। दिल्ली से पहले राजस्थान, ओडिशा, असम, नगालैंड और केंद्रशासित प्रदेश चंडीगढ़ वैक्सीन को लेकर सरकारी कर्मचारियों के लिए यह नियम बना चुके हैं। इन राज्यों में सरकारी कर्मचारी तभी दफ्तर आ सकते हैं जब वे कोरोना वैक्सीन की कम से कम एक डोज लगवा चुके हों। बिहार और हिमाचल प्रदेश का दावा है कि उनके सभी सरकारी कर्मचारी वैक्सीन लगवा चुके हैं लिहाजा इस तरह के आदेश की कोई जरूरत ही नहीं है। वहीं, मध्य प्रदेश और हरियाणा की सरकारों का दावा है कि उनके 90 प्रतिशत से ज्यादा स्टाफ वैक्सीन लगवा चुके हैं। सितंबर में पंजाब के तत्कालीन मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी दिल्ली सरकार की तरह ही कड़ा फरमान जारी किया था। कैप्टन ने ऐलान किया था कि 15 सितंबर के बाद उन सभी कर्मचारियों को अनिवार्य छुट्टी पर भेजा जाएगा जिन्होंने कोरोना वैक्सीन नहीं लगवाई है। हालांकि, 18 सितंबर को कैप्टन के इस्तीफे के बाद इस तरह का कोई आदेश ही जारी नहीं हुआ। दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी (DDMA) की तरफ से शुक्रवार को जारी एक आदेश में कहा गया है कि दिल्ली सरकार के उन कर्मचारियों को 16 अक्टूबर से कार्यालय आने की अनुमति नहीं दी जाएगी जिन्होंने कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीन की कोई खुराक नहीं ली है। आदेश में कहा गया है कि टीके की खुराक न लेने वाले शिक्षकों और फ्रंटलाइन वर्कर्स समेत दिल्ली सरकार के सभी ऐसे कर्मचारियों को तब तक ‘छुट्टी पर’ माना जाएगा जब तक कि वह टीके की कम से कम एक खुराक नहीं ले लेते। इसमें कहा गया है, ‘जिन कर्मचारियों ने 15 अक्टूबर तक टीके की कम से कम पहली खुराक नहीं ली है उन्हें 16 अक्टूबर से तब तक उनके कार्यालय/स्वास्थ्य देखभाल संस्थान/शैक्षणिक संस्थान नहीं आने दिया जाएगा जब तक कि वे टीके की पहली खुराक नहीं लेते।’ आदेश के अनुसार, संबंधित विभागों के प्रमुख आरोग्य सेतु ऐप या टीकाकरण प्रमाणपत्र के जरिए टीके की खुराक लेने वाले कर्मचारियों का सत्यापन करेंगे। दिल्ली के मुख्य सचिव विजय देव की तरफ से जारी आदेश में कहा गया है कि केंद्र सरकार ‘दिल्ली में काम कर रहे अपने कर्मचारियों के बारे में भी इसी तरह के दिशा निर्देश जारी करने पर विचार कर सकती है।’
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दिल्ली में बिना वैक्सीनेशन दफ्तर नहीं आ सकते सरकारी कर्मचारी, जानें दूसरे राज्यों में क्या हैं नियम
Reviewed by Fast True News
on
October 09, 2021
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