केंद्र सरकार के खिलाफ दिल्ली HC के अवमानना नोटिस पर सुप्रीम कोर्ट की रोक
केंद्र सरकार के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट के अवमानना नोटिस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। कोविड-19 मरीजों के इलाज के लिए ऑक्सिजन की आपूर्ति के बारे में करने में विफल रहने पर दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र को अवमानना का नोटिस जारी किया था। दिल्ली हाईकोर्ट राष्ट्रीय राजधानी में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच सामने आ रही समस्याओं जैसे- ऑक्सिजन की कमी सहित कई मुद्दों से संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट में कल 10:30 बजे मामले की सुनवाई होगी। इसके पहले सुप्रीम कोर्ट राजधानी में ऑक्सिजन की आपूर्ति के आदेश के अनुपालन में कोताही के कारण दिल्ली हाईकोर्ट की ओर से जारी अवमानना नोटिस के खिलाफ दायर केंद्र सरकार की याचिका पर सुनवाई के लिए सहमत हो गया। इस याचिका में हाईकोर्ट की ओर से केंद्र के अधिकारियों की व्यक्तिगत उपस्थिति के निर्देश को भी चुनौती दी गई है। कोर्ट ने केंद्र सरकार को दिल्ली के लिए 700 मीट्रिक टन ऑक्सिजन रोजाना सुनिश्चित करने के लिए कहा है। सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता ने यह मामला प्रधान न्यायाधीश एनवी रमण की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष उठाया है। इसकी वजह यह है कि देश में कोविड-19 प्रबंधन पर स्वत: संज्ञान लेकर सुनवाई कर रही न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ की पीठ बुधवार को उपलब्ध नहीं थी।
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केंद्र सरकार के खिलाफ दिल्ली HC के अवमानना नोटिस पर सुप्रीम कोर्ट की रोक
Reviewed by Fast True News
on
May 05, 2021
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