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दिल्ली को रोजाना 700 टन ऑक्सि‍जन उपलब्ध कराए केंद्र: सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली सुप्रीम कोर्ट ने फिर कहा है कि दिल्ली को रोजाना 700 टन ऑक्सि‍जन की सप्लाई जारी रखी जाए। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को आगाह किया है कि हम कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं करना चाहते। आप आगले आदेश तक ऑक्सि‍जन सप्लाई रोजाना 700 टन जारी रखें। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि हम साफ करना चाहते हैं कि दिल्ली को रोजाना 700 टन ऑक्सि‍जन की सप्लाई हो। हमें सख्त आदेश पारित करने के लिए बाध्य न करें। चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली बेंच ने शुक्रवार को कहा कि केंद्र सरकार रोजाना आधार पर दिल्ली को 700 टन ऑक्सि‍जन सप्लाई जारी रखे। सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी से पहले दिल्ली सरकार के वकील राहुल मेहरा ने अदालत को बताया कि दिल्ली को शुक्रवार सुबह 9 बजे तक 86 टन ऑक्सि‍जन मिली है। 16 टन आने वाली है। वहीं, गुरुवार देर रात तक 527 टन मिल पाई थी। इस पर जस्टिस चंद्रचूड़ ने केंद्र की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल (SG) से कहा कि एक बाद नोट कर लें कि जब हमने कहा है कि 700 टन ऑक्सि‍जन दिल्ली को देना है तो इसका मतलब ये नहीं था कि सिर्फ एक दिन 700 टन देना था। हमारे आदेश का मतलब है कि रोजाना 700 टन दिल्ली को ऑक्सि‍जन सप्लाई करना है। स्थिति कर दी साफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने केंद्र सरकार से कहा कि गुरुवार को हमने आपका एफिडेविट देखा था। उसमें कहा गया था कि 700 टन सप्लाई किया गया है। फिर कंटेनर और टैंकर के बारे में स्पष्टीकरण था। हमें उससे मतलब नहीं है। हम कंटेनर ड्राइवर नहीं हैं। हम यहां साफ करना चाहते हैं कि दिल्ली को निश्चित और अनिवार्य तौर पर रोजाना 700 टन ऑक्सि‍जन मिलनी चाहिए। इस दौरान जस्टिस एमआर शाह ने कहा कि हम साफ करना चाहते हैं कि जब तक हमारा अगला आदेश नहीं आता तब तक 700 टन ऑक्सीजन सप्लाई रोजाना जारी रखी जाए। ये आपका काम है। जो भी कमिटी की रिपोर्ट आएगी हम उसे देखते रहेंगे। क्‍या है पूरा मामला? पांच मई को सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से साफ कहा था कि उसे दिल्ली को रोज 700 टन ऑक्सि‍जन उपलब्ध कराना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा था कि आप प्लान बताएं कि कहां से और किस तरह से 700 टन ऑक्सि‍जन की सप्लाई सुनिश्चित होगी। केंद्र सरकार की उस अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की जिसमें केंद्र ने दिल्‍ली हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी। हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार के अधिकारियों को ऑक्सि‍जन सप्लाई के मामले में आदेश पालन न होने पर अवमानना नोटिस जारी किया था। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के उस ऑर्डर पर रोक लगा दी थी जिसमें 700 टन ऑक्सि‍जन उपलब्ध कराने के हाई कोर्ट के आदेश पर अमल नहीं करने पर केंद्र सरकार के अधिकारियों पर अवमानना नोटिस जारी किया था।


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दिल्ली को रोजाना 700 टन ऑक्सि‍जन उपलब्ध कराए केंद्र: सुप्रीम कोर्ट दिल्ली को रोजाना 700 टन ऑक्सि‍जन उपलब्ध कराए केंद्र: सुप्रीम कोर्ट Reviewed by Fast True News on May 07, 2021 Rating: 5

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