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SOP: कंटेनमेंट जोन वालों को वर्क फ्रॉम होम, कोरोना मरीज मिला तो भी बंद नहीं होगा ऑफिस

नई दिल्ली केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कार्यालयों में कोरोना वायरस संक्रमण के प्रसार की रोकथाम के मद्देनजर नई मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी की है। इसके मुताबिक, अगर संक्रमण के एक या दो मामले सामने आते हैं तो केवल उतने ही भाग को सैनिटाइज करने की आवश्यकता पड़ेगी, जहां पिछले 48 घंटे में मरीज की गतिविधियां रही हों। शनिवार को जारी एसओपी के मुताबिक, तय नियमों के तहत सैनिटाइज करने के बाद कार्य शुरू किया जा सकता है। मंत्रालय ने कहा कि अगर कार्यस्थल पर कई मामले सामने आते हैं तो पूरी इमारत अथवा ब्लॉक को सैनिटाइज करने की प्रक्रिया करनी होगी और उसके बाद ही कार्य शुरू किया जा सकता है। कंटेनमेंट जोन वालों को 'वर्क फ्रॉम होम' नई एसओपी के मुताबिक, कंटेनमेंट जोन में रहने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को इस बारे में अपने वरिष्ठ अधिकारी को सूचित करना चाहिए और जब तक क्षेत्र कंटेनमेंट जोन की श्रेणी से बाहर नहीं हो, तब तक कार्यालय नहीं जाना चाहिए। साथ ही ऐसे कर्मचारियों को घर से ही कार्य करने की अनुमति दी जानी चाहिए। बिना लक्षण वाले लोग ही आ सकेंगे ऑफिस इसके मुताबिक, कंटेनमेंट जोन के अंतर्गत आने वाले कार्यालय बंद ही रहेंगे। इसके अलावा, केवल बिना लक्षण वाले कर्मचारियों और आगंतुकों को ही कार्यालय में आने की अनुमति दी जानी चाहिए। एसओपी में कोविड-19 बचाव उपायों का सख्ती से पालन करने पर भी जोर दिया गया है।


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SOP: कंटेनमेंट जोन वालों को वर्क फ्रॉम होम, कोरोना मरीज मिला तो भी बंद नहीं होगा ऑफिस SOP: कंटेनमेंट जोन वालों को वर्क फ्रॉम होम, कोरोना मरीज मिला तो भी बंद नहीं होगा ऑफिस Reviewed by Fast True News on February 14, 2021 Rating: 5

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