MP: लव जिहाद के खिलाफ प्रस्तावित कानून को कैबिनेट की मंजूरी, धर्म परिवर्तन में 10 साल तक जेल
भोपाल मध्य प्रदेश में लव जिहाद के खिलाफ प्रस्तावित बिल के ड्राफ्ट को लेकर प्रदेश कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। शनिवार सुबह सीएम शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में , 2020 के ड्राफ्ट को मंजूरी दी गई। बैठक के बाद ने इसकी जानकारी दी। गृह मंत्री ने बताया कि कानून में बलपूर्वक धर्म परिवर्तन के मामलों में 1-5 साल तक के कारावास और कम से कम 25 हूजार रुपए जुर्माने का प्रावधान किया गया है। महिला, नाबालिग और एससी-एसटी के धर्म परिवर्तन के मामलों में दोषियों को 2 से 10 साल तक की जेल के अलावा 50 हजार रुपए का जुर्माने दोषियों को देना होगा। कलेक्टर को एक महीने पहले आवेदन जरूरी कानून के तहत अपनी मर्जी से धर्म परिवर्तन के लिए संबंधित जिले के कलेक्टर को एक महीने पहले आवेदन देना होगा। धर्मांतरण कर शादी करने के लिए कलेक्टर के पास आवेदन देना अनिवार्य होगा। बिना आवेदन के अगर धर्मांतरण किया गया तो सख्त कार्रवाई की जाएगी।
from India News: इंडिया न्यूज़, India News in Hindi, भारत समाचार, Bharat Samachar, Bharat News in Hindi https://ift.tt/2WK1Rgn
MP: लव जिहाद के खिलाफ प्रस्तावित कानून को कैबिनेट की मंजूरी, धर्म परिवर्तन में 10 साल तक जेल
Reviewed by Fast True News
on
December 25, 2020
Rating:

No comments: