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तबलीगी जमात के खिलाफ मामलों की सुनवाई में देरी को लेकर SC ने निचली अदालत को लगाई फटकार

नई दिल्ली तबलीगी जमात के विदेशी सदस्यों के खिलाफ वीजा कानून के उल्लंघन के मामले पेंडिंग केसों की सुनवाई में तेजी लाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एएम खानविलकर की अगुवाई वाली बेंच ने उस याचिका पर सुनवाई के लिए 20 नवंबर की तारीख तय कर दी है जिसमें याचिकाकर्ता ने तबलीगी जमात के 13 सदस्यों को निजामुद्दीन के कार्यक्रम में शामिल होने के मामले में ब्लैक लिस्ट करने की गुहार लगाई गई है। सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत से कहा है कि इन आरोपियों के मामले की तेजी से सुनवाई की जाए। न्यायमूर्ति ए. एम. खानविलकर, न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की पीठ ने तबलीगी जमात के 13 विदेशी सदस्यों को निजामुद्दीन में एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए काली सूची में डालने के अनुरोध वाली याचिकाओं पर आगे की सुनवाई के लिए 20 नवंबर की तारीख तय की और निचली अदालत से इनके मामलों की सुनवाई तेजी से करने को कहा। 10 नवंबर को आरोपियां की रिहाई पर होनी है सुनवाई तबलीगी जमात के मेंबरों की ओर से पेश सीनीयर एडवोकेट मेनका गुरुस्वामी ने कहा कि निचली अदालत में 10 नवंबर को इस मामले में आठ आरोपियों की रिहाई पर सुनवाई की जानी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इन तमाम याचिकाओं का निपटारा तेजी से होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट बिहार सरकार से मांग चुकी है जवाब पीठ ने पाया कि अदालत को ऐसी याचिकाओं को तेजी से निपटाना चाहिए। सिंह ने कहा, यह उनके लिए सजा बन गई है, रिहाई के बाद भी पुनर्विचार के लिए आवेदन किया गया है और अब उस पर सुनवाई होगी। उन्हें अपने देश वापस जाने की अनुमति नहीं दी गई है। इससे पहले, शीर्ष अदालत ने इन विदेशी तबलीगी सदस्यों की याचिका पर बिहार सरकार से जवाब मांगा था। वे चाहते थे कि उनके मामले राज्य में एक ही अदालत को सौंप दिए जाएं।


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तबलीगी जमात के खिलाफ मामलों की सुनवाई में देरी को लेकर SC ने निचली अदालत को लगाई फटकार तबलीगी जमात के खिलाफ मामलों की सुनवाई में देरी को लेकर SC ने निचली अदालत को लगाई फटकार Reviewed by Fast True News on November 02, 2020 Rating: 5

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