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अब्दुल्ला पर वाइको की याचिका नहीं सुनेगा SC

नई दिल्ली सुप्रीम कोर्ट ने राज्यसभा सांसद वाइको की उस याचिका पर सुनवाई करने से सोमवार को इनकार कर दिया जिसमें जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री को उसके समक्ष पेश करने की मांग की गई थी। कोर्ट ने कहा कि एमडीएमके नेता जन सुरक्षा कानून के तहत हिरासत के आदेश को चुनौती दे सकते हैं। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली बेंच ने वाइको के वकील से कहा, 'वह (अब्दुल्ला) जन सुरक्षा कानून के तहत हिरासत में हैं।' वाइको के वकील ने जम्मू-कश्मीर प्रशासन के आचरण पर सवाल उठाया और दावा किया कि 16 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई से कुछ मिनट पहले ही अब्दुल्ला को के तहत हिरासत में ले लिया गया। बेंच में जस्टिस एस. ए. बोबड़े और जस्टिस एस. ए. नजीर भी शामिल हैं। बेंच ने कहा कि याचिकाकर्ता जम्मू-कश्मीर जन सुरक्षा कानून के तहत अब्दुल्ला के खिलाफ हिरासत के आदेश को सक्षम प्राधिकरण के समक्ष चुनौती दे सकते हैं।


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अब्दुल्ला पर वाइको की याचिका नहीं सुनेगा SC अब्दुल्ला पर वाइको की याचिका नहीं सुनेगा SC Reviewed by Fast True News on September 30, 2019 Rating: 5

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