एयरसेल-मैक्सिस: चिदंबरम को अग्रिम बेल
नई दिल्ली पूर्व वित्त मंत्री और उनके बेटे कार्ति को एयरसेल मैक्सिस मामले में राहत मिली है। दिल्ली की एक अदालत ने सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दायर किए एयरसेल मैक्सिस मामलों में चिदंबरम और उनके बेटे कार्ती को अग्रिम जमानत दी। विशेष न्यायाधीश ओ पी सैनी ने चिंदबरम और उनके बेटे को राहत देते हुए उन्हें जांच में शामिल होने का निर्देश दिया। CBI ने जमानत याचिका का किया था विरोध सीबीआई की ओर पेश हुए अतिरिक्त सलिसिटर जनरल के एम नटराज ने विशेष न्यायाधीश ओ पी सैनी से उच्चतम न्यायालय के आज सुनाए आदेश पर विचार करने का अनुरोध किया। उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को ईडी द्वारा दर्ज आईएनएक्स मीडिया धनशोधन मामले में चिदंबरम को गिरफ्तारी से पूर्व जमानत देने से इनकार कर दिया। जांच में सहयोग की शर्त पर जमानत अदालत ने चिदंबरम और उनके बेटे को जांच में सहयोग करने का निर्देश भी दिया। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा, ‘गिरफ्तारी की सूरत में उन्हें एक लाख रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि की जमानत पर रिहा किया जाए। आरोपियों को जांच में शामिल होने का निर्देश दिया जाता है।’ चिदंबरम 305 करोड़ रुपये के आईएनएक्स मीडिया मामले के साथ एयरसेल-मैक्सिस मामले में जांच एजेंसियों की जांच के घेरे में हैं। पढ़ें: फिलहाल कम होती नहीं दिख रही चिदंबरम परिवार की मुश्किलें सुप्रीम कोर्ट ने आईएनएक्स मीडिया मनी लॉन्ड्रिंग केस में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की गिरफ्तारी के खिलाफ उनकी अग्रिम जमानत की याचिका आज खारिज कर दी। ईडी चिदंबरम को गिरफ्तारी कर पूछताछ के लिए रिमांड पर ले सकती है। चिदंबरम की सीबीआई हिरासत आज खत्म हो रही है। INX केस में SC ने नहीं दी राहत चिदंबरम ने ईडी द्वारा दर्ज आईएनएक्स मीडिया मनी लॉन्ड्रिंग केस में अग्रिम जमानत नहीं देने के दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। उच्चतम न्यायालय ने चिदंबरम की इस याचिका पर 29 अगस्त को अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था। आज जस्टिस आर भानुमति और जस्टिस एएस बोपन्ना की पीठ ने कहा कि यह मामला अग्रिम जमानत देने के योग्य नहीं है। न्यायालय ने कहा कि इस समय देने से जांच बाधित होगी। शीर्ष अदालत ने कहा कि जांच एजेंसी को मामले की छानबीन करने के लिए पर्याप्त स्वतंत्रता दी जानी चाहिए।
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एयरसेल-मैक्सिस: चिदंबरम को अग्रिम बेल
Reviewed by Fast True News
on
September 05, 2019
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