138 दिनों में गिराए जाएं कोच्चि के मरदु फ्लैट: SC
नई दिल्ली ने शुक्रवार को आदेश दिया कि केरल में के तटीय क्षेत्र पर बने मरदु फ्लैटों को केरल सरकार द्वारा दी गई समय सीमा के मुताबिक 138 दिनों में गिरा दिया जाए। कोर्ट ने हर प्रभावित मरदु फ्लैट मालिक को 4 सप्ताह में अंतरिम मुआवजे के तौर पर 25-25 लाख रुपए राज्य सरकार द्वारा दिए जाने का भी आदेश दिया। इमारत गिराए जाने की निगरानी और कुल मुआवजे का मूल्यांकन करने के लिए कोर्ट ने हाई कोर्ट के किसी रिटायर्ड जज की एक सदस्यीय समिति गठित करने का आदेश दिया। जस्टिस अरुण मिश्रा और जस्टिस एस. रविंद्र भट की बेंच ने कोच्चि के तटीय जोन इलाकों में अवैध इमारतों के निर्माण में शामिल बिल्डरों और प्रमोटरों की संपत्तियां जब्त करने का आदेश दिया। बेंच ने कहा कि सरकार अवैध रूप से इमारत बनाने वाले बिल्डरों और प्रमोटरों से अंतरिम मुआवजा राशि वसूल करने पर विचार कर सकती है।
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138 दिनों में गिराए जाएं कोच्चि के मरदु फ्लैट: SC
Reviewed by Fast True News
on
September 27, 2019
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