बेल या जेल? चिदंबरम पर SC में बढ़ा सस्पेंस
नई दिल्ली INX मीडिया करप्शन केस में फंसे कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री को से फौरी राहत नहीं मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने चिदंबरम की गिरफ्तारी पर रोक लगाने से इनकार करते हुए कहा कि उनकी अग्रिम जमानत याचिका पर अब चीफ फैसला लेंगे। मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस एन. वी. रमन्ना ने कहा कि वह इस मामले को चीफ जस्टिस रंजन गोगोई के पास भेज रहे हैं। उन्होंने चिदंबरम के वकीलों की टीम को सारी औपचारिकताएं पूरी करने का आदेश दिया। कोर्ट में क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने पी. चिदंबरम का मामला जस्टिस एन वी रमन्ना के सामने मेंशन करते हुए गिरफ्तारी पर रोक की मांग की। सीबीआई की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सिब्बल की इस मांग पर आपत्ति जाहिर की। जस्टिस रमन्ना ने कहा कि आपके मामले को हम सीजेआई के पास भेज रहे हैं। वहां अपनी मांग रखिएगा। इस पर कपिल सिब्बल ने कहा कि हमें गिरफ्तारी का डर है। हमारी याचिका सुन लीजिए। इसका सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने विरोध किया। जस्टिस रमन्ना ने कहा कि मुख्यन्यायाधीश तय करेंगे कि कब और कौन सुनवाई करेगा। फिलहाल कोर्ट ने गिरफ्तारी पर रोक नहीं लगाई। क्या है मामला? गौरतलब है कि दिल्ली हाई कोर्ट ने आईएनएक्स मीडिया केस में फंसे चिदंबरम की अग्रिम जमानत याचिका मंगलवार कोखारिज कर दी। चिदंबरम ने गिरफ्तारी से बचने के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया, लेकिन उसने तुरंत सुनवाई से इनकार कर दिया। उसके बाद कल शाम सीबीआई और ईडी की टीमें बारी-बारी से उनके आवास पर पहुंचीं, लेकिन चिदंबरम हाथ नहीं आए। अब सारा दारोमदार सुप्रीम कोर्ट में आज होने वाली सुनवाई पर टिका है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने भी उनकी अग्रिम जमानत याचिका मंजूर नहीं की तो उनकी गिरफ्तारी तय है।
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बेल या जेल? चिदंबरम पर SC में बढ़ा सस्पेंस
Reviewed by Fast True News
on
August 20, 2019
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