मानहानि केस: राहुल को पटना कोर्ट से जमानत
पटना कर्नाटक में चुनाव प्रचार के दौरान एक विवादित भाषण देने के बाद दर्ज हुए मानहानि के एक केस में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष दे दी गई है। बिहार सरकार के डेप्युटी सीएम की ओर से दायर की गई इस याचिका पर सुनवाई के दौरान राहुल ने जमानत की अपील की थी। इस अपील पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायिक मैजिस्ट्रेट (सीजेएम) की अदालत ने उन्हें जमानत दे दी। सीजेएम की अदालत ने राहुल को 10 हजार रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दी। वहीं राहुल के खिलाफ दायर इस मामले की सुनवाई के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अदालत के बाहर प्रदर्शन कर से पार्टी अध्यक्ष पद से दिए इस्तीफे को वापस लेने की मांग की। बता दें कि राहुल गांधी के खिलाफ बिहार के उपमुख्यमंत्री सुशील मोदी ने मानहानि याचिका दायर की है। सुशील मोदी ने अप्रैल में यहां की मुख्य न्यायिक मैजिस्ट्रेट (सीजेएम) की अदालत में चुनाव प्रचार के दौरान राहुल की एक टिप्पणी पर यह मामला दायर किया था। सुनवाई से पहले लिखा- सत्यमेव जयते सुनवाई से पहले शनिवार को राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा, 'आज दोपहर दो बजे में पटना की सिविल कोर्ट में पेश होने वाला हूं। बीजेपी और आरएसएस में मेरे राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों ने मुझे परेशान करने और डराने के लिए मेरे खिलाफ एक और किया है। सत्यमेव जयते' कोलार की रैली में दिया था भाषण दरअसल राहुल गांधी ने कर्नाटक में के कोलार में एक चुनावी रैली में राहुल गांधी ने कहा था कि सभी चोरों के उपनाम मोदी क्यों हैं। राहुल गांधी का इशारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बैंक धोखाधड़ी आरोपी नीरव मोदी और इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के पूर्व कमिश्नर ललित मोदी की ओर था। इसे लेकर सुशील मोदी ने केस फाइल किया था। इस मामले को सीजेएम शशिकांत रॉय ने एसीजेएम कुमार गुंजन के पास भेज दिया था। नहीं जा सकेंगे मुजफ्फरपुर ऐसी भी खबरें आ रही थी कि राहुल गांधी चमकी बुखार से पीड़ित बच्चों का जायजा लेने मुजफ्फरपुर भी जा सकते हैं, लेकिन प्रशासन ने इसकी इजाजत नहीं दी। प्रशासन का कहना है कि वीआईपी दौरों से पीड़ित बच्चों और उनके परिजनों को तकलीफ होती है। एक्यूट इंसेफलाइटिस सिंड्रोम (चमकी बुखार) से 150 से अधिक बच्चों की मौत हो चुकी है।
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मानहानि केस: राहुल को पटना कोर्ट से जमानत
Reviewed by Fast True News
on
July 06, 2019
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